कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने 18 से 20 अक्टूबर 2026 तक शहर के बहु बाजार थाना क्षेत्र में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, लाठी या खतरनाक हथियार रखने और सार्वजनिक शांति या सद्भाव को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी गई है।
5 लोगों से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
आदेश के मुताबिक, इस इलाके में 5 या अधिक लोगों के जुटने, रैली, धरना, प्रदर्शन, लाठी-हथियार लेकर चलने और शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर रोक रहेगी। प्रशासन को आशंका है कि कुछ संगठनों द्वारा हिंसक प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। यह इलाका कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कॉलूटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड से घिरा है।
कोलकाता पुलिस के अनुसार, ये पाबंदियां बोबजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले उस इलाके में लागू होंगी, जो कॉलेज स्ट्रीट, सीआर एवेन्यू, कोलोटोला स्ट्रीट और ईडन हॉस्पिटल रोड से घिरा हुआ है। इस आदेश के तहत, उक्त इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने, लाठी या कोई घातक/खतरनाक हथियार ले जाने और शांति भंग करने या सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने वाली किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगाई गई है।
दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत
पुलिस का यह आदेश कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने के बाद आया है। शनिवार को हुए इस हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस ने घटना की जांच के सिलसिले में शनिवार रात 14 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में पूजा आयोजकों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम बारिश के बीच अचानक भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य लोग घायल हो गए।
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